Shimla: दुकानों के बाहर बिना पंजीकरण वाले तहबाजारियों को बैठाने पर कारोबारियों पर होगा 10 हजार रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Monday, Sep 30, 2024 - 11:03 PM (IST)

शिमला (वंदना): राजधानी शिमला में दुकानों के बाहर बिना अनुमति और बिना पंजीकरण वाले तहबाजारियों को बिठाने पर कारोबारियों पर नगर निगम 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। नगर निगम की नई स्ट्रीट वैंडिंग पॉलिसी में निगम ने यह जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इस पॉलिसी के तहत यदि कोई कारोबारी पहली बार अपनी दुकान के बाहर बिना पंजीकरण वाले तहबाजारी को बिठाता है तो उसे चेतावनी और कुछ जुर्माने के साथ छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बार यह जुर्माने की राशि 5 हजार रुपए होगी और तीसरी बार भी तहबाजारी दुकानों के बाहर बैठे पाए गए तो निगम सीधे तौर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाएगा। ऐ

से में अब इस नई स्ट्रीट वैंडिंग पॉलिसी के तहत निगम कड़े नियम शहर में लागू करने जा रहा है। इसी साल के अंत दिसम्बर तक नगर निगम शहर में नई स्ट्रीट वैंडिंग पॉलिसी को लागू कर देगा। अक्तूबर मेें फैस्टीवल सीजन जो नवम्बर में दीपावली तक चलेगा, इस दौरान निगम इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही फैस्टीवल सीजन खत्म होगा तो शहर में नगर निगम नियमों को सख्ती से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

शहर में अक्सर देखा गया कि कारोबारी अपनी दुकानों के बाहर तहबाजारियों को बैठा देते हैं। इसकी एवज में इनसे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं, जिसके चलते शहर में अवैध तरीके से बैठने वाले तहबाजारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अब जो नई पॉलिसी नगर निगम ने तैयार की है, उसके तहत पूरे शिमला शहर में किसी भी दुकान के बाहर कोई भी तहबाजारी बैठ नहीं पाएगा। बैठने वालों पर नगर निगम कार्रवाई करेगा।

शहरी विकास मंत्री ने दिसम्बर तक प्रक्रिया लागू करने के दिए निर्देश
शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम को तहबाजारियों को बसाने के लिए जो स्थान आबंटित किया जाना है, वहां पर ब्लू लाइन लगाने के निर्देश दिए हैं। निगम की ओर से लगाई गई ब्लू लाइन के भीतर ही पंजीकृत तहबाजारी जिन्हें निगम की ओर से पहचाप पत्र मिला होगा वे बैठ सकेंगे। नगर निगम ने शहर में वैंडिंग जोन को लेकर सर्वे किया हुआ है। इसमें अब इन स्थानों की वीडियोग्राफी होनी है। मंत्री ने निगम को दिसम्बर तक इस प्रक्रिया को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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Content Writer

Vijay

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