Solan : जंगलों की सुरक्षा को लेकर सख्ती, हर गांव में गश्त के आदेश जारी

punjabkesari.in Monday, Apr 27, 2026 - 05:44 PM (IST)

Solan News :  जिला सोलन में ग्रीष्म ऋतु के दौरान जंगलों में लगने वाली आग के कारण सार्वजनिक संपत्ति और जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं लघु नगर गश्त अधिनियम, 1964 की धारा 3 के तहत आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार, ग्रीष्म ऋतु के दौरान सोलन जिला के समस्त गांवों के निवासी सभी सक्षम पुरुष जंगलों में आग से बचाव के लिए गश्त लगाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह आदेश 15 जुलाई, 2026 तक लागू रहेंगे।


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Content Editor

Swati Sharma

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