सुप्रीम कोर्ट से जे.ओ.ए.-आई.टी. पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद को नहीं मिली राहत
punjabkesari.in Monday, Nov 20, 2023 - 06:02 PM (IST)
शिमला (मनोहर): सुप्रीम कोर्ट से जे.ओ.ए.-आई.टी. पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद को कोई राहत नहीं मिली। नितिन आजाद ने हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के पश्चात अपनी याचिका वापस ले ली, जिस कारण उसकी याचिका खारिज हो गई। इससे पहले प्रदेश हाईकोर्ट ने नितिन आजाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रार्थी पर आरोप गंभीर है। इस कारण फिलहाल उसका यूं जमानत पर छोड़ा जाना कानूनी तौर पर वाजिब नहीं होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी नितिन आजाद के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा 7ए, 8, 12 और 13(1) (ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभिलाष कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस को शिकायत की गई कि संजीव कुमार उर्फ संजय ने उसे जे.ओ.ए. (आई.टी.) पोस्ट कोड संख्या-965 का पेपर चार लाख रुपए में बेचने की बात कही थी। उसके बाद शिकायतकत्र्ता ने संजीव कुमार उर्फ संजय की बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। उसके बाद प्रश्न पत्र के लिए अढ़ाई लाख रुपए में सौदेबाजी की गई। प्रश्न पत्र के लिए संजीव कुमार ने शिकायतकत्र्ता का परिचय निखिल नाम के व्यक्ति से करवाया। संजीव कुमार और निखिल ने प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाने की पेशकश की। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संजीव कुमार उर्फ संजय, निखिल, नीरज और उमा आजाद को गिरफ्तार किया। मामले की आगामी जांच में नितिन आरोपी पाया गया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।