Shimla: प्रदेश में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों का मानदेय बढ़ा, अधिसूचना जारी
punjabkesari.in Monday, Oct 13, 2025 - 10:15 PM (IST)
शिमला (वंदना): हिमाचल प्रदेश में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के लिए 1 अप्रैल, 2025 से मानदेय और भत्तों में सरकार ने बढ़ौतरी कर दी है। इसको लेकर शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 13 की उप-धारा (4) और धारा 23(3) के तहत इनके मानदेय में बढ़ौतरी की गई है।
इसके तहत अब नगर परिषद के अध्यक्ष को 10,200 रुपए से मानदेय को बढ़ाकर 10,800 रुपए प्रति माह किया गया है, जबकि उपाध्यक्ष को 8,400 से बढ़ाकर 8,900 रुपए मासिक किया गया है। वहीं सदस्यों के मानदेय को 4,200 से बढ़ाकर 4,500 रुपण् किया गया है। वहीं नगर पंचायतों के अध्यक्ष को 8,400 से बढ़ाकर अब 9,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा, जबकि उपाध्यक्ष को 6,600 से बढ़ाकर 7,000 रुपए मिलेंगे। सदस्यों को 4,200 से बढ़ाकर 4,500 रुपए मानदेय प्रति माह मिल सकेगा। इसको लेकर विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है।

