Shimla: ट्रामा सैंटर से जुड़े मामले में प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), चिकित्सा शिक्षा निदेशक और IGMC के प्रिंसीपल हाईकोर्ट तलब
punjabkesari.in Wednesday, Dec 04, 2024 - 12:19 PM (IST)
शिमला (मनोहर): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रामा सैंटर से जुड़े जनहित मामले में प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), चिकित्सा शिक्षा के निदेशक और आईजीएमसी के प्रिंसीपल को रिकॉर्ड सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 5 दिसम्बर को निर्धारित की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मामले पर पिछली सुनवाई को बताया था कि ट्रामा सैंटर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई मांग केंद्र से नहीं उठाई है। कोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने के आदेश दिए थे।