मंत्री व दूसरी बार के विधायक को मिलेंगे 2 फ्लैट, विधानसभा ने बदले नियम
punjabkesari.in Wednesday, Jun 05, 2024 - 10:27 PM (IST)
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शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने माननीयों को फ्लैट आबंटन को लेकर नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत मंत्री व दूसरी बार के विधायक को 2 फ्लैट मिल सकेंगे। वैसे सामान्य तौर पर एक विधायक को एक फ्लैट का आबंटन होगा। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के पास भी विधानसभा में फ्लैट था, जिसका उनको शुल्क चुकाना पड़ा था। सरकार के दूसरे मंत्रियों की तरह उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से रहने के लिए कोठी आबंटित है। नए नियमों के तहत दूसरी बार चुनकर आने वाले विधायक को उपलब्धता के आधार पर दूसरे फ्लैट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। विधानसभा सचिवालय के पास इस समय 107 फ्लैट हैं। लिफ्ट के समीप पुराने मैट्रोपोल, एनैक्सी और विधानसभा के समीप 3 ब्लॉक हैं, जिनमें विधायकों को रहने की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार के सभी मंत्रियों के पास कोठी के अतिरिक्त विधानसभा का एक फ्लैट भी है। जहां पर आमतौर पर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रहने की सुविधा प्राप्त होती है। अब नियंत्रक महालेखाकार की ओर से होने वाले ऑडिट में रिकवरी का झमेला भी समाप्त हो जाएगा। यानी विधानसभा सचिवालय ने नियम बदलकर 2 फ्लैट रखने का रास्ता साफ किया है। ऐसे में किसी विधायक की रिकवरी भी नहीं निकलेगी।
विधायकों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधा
लिफ्ट के समीप पुराने मैट्रोपोल में विधायकों के लिए 34 फ्लैट हैं, इसके अतिरिक्त मैट्रोपोल एनैक्सी में 22 फ्लैट हैं। वर्ष 1993 के बाद विधानसभा परिसर के साथ लगते क्षेत्र में 3 ब्लाॅक विधायकों के लिए निर्मित हुए थे, जिनमें 51 फ्लैट हैं।