इंद्रदत्त लखनपाल को अवैध निर्माण मामले पर नगर निगम शिमला का नोटिस

punjabkesari.in Friday, Mar 22, 2024 - 10:44 PM (IST)

शिमला (वंदना): बड़सर से पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को नगर निगम शिमला ने अवैध निर्माण मामले में नोटिस जारी किया है। इसके तहत शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में मामले की सुनवाई की जानी है। नोटिस के तहत इंद्रदत्त लखनपाल को कोर्ट की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए गए हैं। नोटिस में व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में एक तरफा कार्रवाई का जिक्र किया गया है। इंद्रदत्त लखनपाल का नगर निगम के कच्चीघाटी वार्ड के तहत तारादेवी में मकान है। 

वर्ष 2015 का है मामला
नगर निगम ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 कर धारा 253 के तहत यह नोटिस जारी किया है। मामला वर्ष 2015 का बताया जा रहा है। निगम आयुक्त कोर्ट में अवैध निर्माण को लेकर यह मामला चला आ रहा है। इस मामले को लेकर बीते 4 नवम्बर, 2023 को कोर्ट में सुनवाई हुई थी, इसके बाद 30 दिसम्बर, 2023 को इस पर दोबारा से सुनवाई की गई थी। इसी के तहत अब शनिवार को आयुक्त कोर्ट में सुबह 10 बजे से अवैध निर्माण मामले पर सुनवाई की जानी है। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री की कोर्ट में शनिवार को विधायक को अवैध निर्माण को लेकर अपना पक्ष रखना होगा, इसके बाद कोर्ट इस पर फैसला लेगा। नगर निगम की वास्तुकार शाखा की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। 

लखनपाल ने कहा-मैं भी बहुत कुछ बोल सकता
इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने सोशल मीडिया पेज पर प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि आज हुजूर की ओर से फरमान आया है। 253 का नोटिस दिया है। बताओ कि तुम्हारा घर क्यों न तोड़ दिया जाए, मेरा घर तो लोगों के दिलों में है। पर खैर दिल भी तोड़ ही दिए आपने। मैं बहुत समय चुप रहा। बहुत चीजें ऐसी बोल सकता हूं, जो शायद मुख्यमंत्री को भीतर तक चुभ जाएं। पार्टी में रहा हूं, बहुत कुछ जानता हूं। मगर कृतघ्न नहीं हूं। पोस्ट के अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल रखिए, सरकारें द्वेष से नहीं प्रेम से चला करती हैं।
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Content Writer

Vijay

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