हाईकोर्ट ने स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की

punjabkesari.in Monday, Dec 26, 2022 - 11:28 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी को फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने देव भूमि इंस्टीच्यूट व देव भूमि ट्रस्ट के चेयरमैन भूपिंदर कुमार शर्मा को अंतरिम राहत देते हुए सी.बी.आई. से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। प्रार्थी के खिलाफ  सी.बी.आई. एंटी करप्शन ब्रांच शिमला के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 419, 465, 466, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उक्त इंस्टीच्यूट ने मुफ्त शिक्षा के नाम पर अपने संस्थान में दाखिले दिए परंतु कुछ छात्रों को फीस अदा करने पर मजबूर भी किया। संस्थान ने स्कॉलरशिप का दावा भी किया जिसे इंस्टीच्यूट ने एस.बी.आई. ब्रांच कुम्बरा मोहाली पंजाब में खोले गए देव भूमि ट्रस्ट के अकाऊंट में स्थानांतरित किया।

अनेक अकाऊंट छात्रों के नाम पर इंडियन बैंक ऊना में बैंक अधिकारियों से मिलीभगत कर खोले। यह अकाऊंट छात्रों को जानकारी दिए बगैर उनके नकली हस्ताक्षर कर खोले गए। इसके पश्चात छात्रों के नकली अकाऊंट से पैसे उक्त प्रार्थी के अकाऊंट में डाले गए। यह पैसे आरोपी के अकाऊंट में चैक के माध्यम से डाले गए थे। जांच के दौरान 12 छात्रों ने अपने अकाऊंट होने से इंकार भी किया था। उन्होंने अपने नाम से उन चैक बुक को भी नकार दिया जिनसे आरोपी के अकाऊंट में स्कॉलरशिप के पैसे स्थानांतरित किए गए थे। मामले पर सुनवाई 6 जनवरी को होगी।


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Content Writer

Kuldeep

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