Shimla: सरकारी योजनाएं पात्र लोगों तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य: विक्रमादित्य
punjabkesari.in Sunday, Sep 06, 2026 - 10:36 PM (IST)
शिमला (ब्यूरो): शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत दूधालटी में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को लेकर विशेष संवाद जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का शुभारंभ 2 अक्तूबर को किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत क्षेत्र के टुटू विकास खंड से लगभग 782 परिवारों का चयन किया है। अभी इसमें 20 सितम्बर तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। हमारा प्रयास है कि योजना के निर्धारित मानदंडों के अनुसार अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इसमें शामिल कर उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वह पात्र परिवारों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करें, उन्हें सरकार की योजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएं।
करीब 1.80 लाख जरूरतमंद परिवारों की पहचान
सरकार ने ऐसे परिवारों की पहचान के लिए व्यापक सर्वेक्षण करवाया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 8 चरणों में किए गए सर्वेक्षण के बाद प्रदेश में करीब 2 लाख अति निर्धन एवं जरूरतमंद परिवार चिन्हित किए गए हैं। इनमें लगभग 85 से 90 हजार परिवार ऐसे हैं, जिन्हें अब तक बी.पी.एल. सूची में स्थान नहीं मिला अथवा किसी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
परिवार की जरूरत के अनुसार मिलेगी सहायता
योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि प्रत्येक चयनित परिवार की वास्तविक जरूरत को समझकर उसे सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। इसके लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि योजना के दायरे में आने वाले परिवारों की आवश्यकताओं का आकलन किया जाए, ताकि उनके लिए उपयुक्त सरकारी सहायता और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाने तथा पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। सरकार ने योजना के लिए पात्र परिवारों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला, उपमंडल एवं विकास खंड स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अपात्र परिवारों के चयन की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
अंतिम चरण में पात्र परिवारों को आवेदन का अवसर
वर्तमान चयन प्रक्रिया में ऐसे परिवारों को भी अवसर दिया जा रहा है, जिनमें 27 वर्ष से कम आयु का बेसहारा व्यक्ति अथवा 59 वर्ष से अधिक आयु का वृद्धजन, विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला अथवा परिवार का मुखिया 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाला हो। वर्तमान चरण में परिवार की वार्षिक आय सीमा 75 हजार रुपए निर्धारित बताई गई है। पात्र परिवार अपने आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय अथवा एसडीएम (सिविल) कार्यालय में जमा कर सकते हैं। वर्तमान चरण में आवेदन, सत्यापन एवं अनुशंसा की प्रक्रिया 20 सितम्बर, 2026 तक पूरी की जानी है।

