Shimla: जंगलों के बीच बसे गांवों को बाहर करने की याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस

punjabkesari.in Wednesday, Oct 29, 2025 - 09:40 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने जंगलों के बीच बसे गांवों को जंगलों से बाहर करने से जुड़ी जनहित याचिका में केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को उपयोगी पॉलिसी बनाने पर विचार करने के आदेश जारी करते नई जनहित याचिका पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने हर साल जंगलों में लगने वाली आग के मुद्दे से जुड़ी एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया था कि हिमाचल प्रदेश राज्य में जंगल की जमीन के अंदर कुछ निजी जमीनें भी हैं। कोर्ट ने कहा था कि यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए यह ध्यान देने वाली बात है कि प्राइवेट जमीन मालिकों ने धीरे-धीरे जंगल की जमीन पर कब्जा करना और उसे अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे जंगल की जमीन का रखरखाव बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और वन विभाग भी इसे ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है।

अतः कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए केंद्र और राज्य दोनों लेवल पर एक व्यापक पॉलिसी अप्रोच की जरूरत बताई, जिसके तहत जंगलों के अंदर स्थित जमीन का आदान-प्रदान किया जा सके और प्राइवेट जमीन मालिकों को जरूरी परमिशन के साथ जंगल की जमीन के किनारे बसाया जा सके। इससे केंद्र व राज्य सरकार हरियाली और प्राइवेट जमीन मालिकों के हितों में संतुलन बना रहेगा और यह जमीन के टुकड़ों को एक साथ करने के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखेगा।


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Content Writer

Kuldeep

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