Shimla: प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला, 2003 के बाद नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तोहफा
punjabkesari.in Saturday, Nov 01, 2025 - 11:08 PM (IST)
शिमला (ब्यूरो): प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो 15 मई, 2003 के बाद नियमित हुए हैं, उन्हें 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पैंशन गणना के लिए दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 10 वर्ष या उससे अधिक दैनिक सेवा के बदले अधिकतम 2 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पैंशन गणना के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उच्च स्तरीय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह फैसला लिया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि चतुर्थ श्रेणी के वे कर्मचारी, जिनको सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष से कम नियमित सेवा होने के कारण पैंशन का लाभ नहीं दिया गया था, उन्हें अब 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा का लाभ देने से यदि वे 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरा करते हैं, तो पैंशन का लाभ प्राप्त होगा। सी.सी.एस. पैंशन नियम, 1972 के तहत पैंशन देने के लिए 10 वर्ष की दैनिक सेवा के विरुद्ध अधिकतम 2 वर्ष की अर्हक सेवा पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पुन: पुरानी पैंशन योजना चुनने का विकल्प देगी।

