विधानसभा : कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं भर्तियों में अब नहीं होगी देरी

punjabkesari.in Wednesday, Mar 18, 2026 - 11:20 PM (IST)

शिमला (कुलदीप): राज्यपाल से स्वीकृत 4 संशोधन विधेयकों की प्रति को विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने सदन में रखा। इनमें हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक-2025 सहित 4 संशोधन विधेयक शामिल हैं। इस संशोधन विधेयक के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके नियमितिकरण में अब देरी नहीं होगी। इसके लिए आर्टिकल-309 के प्रावधानों के तहत नियमों में संशोधन किया है। इसके अलावा नगर निगमों में मेयर-डिप्टी मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष करने संबंधी विधेयक की प्रति भी सदन में रखी गई। विधेयक में मेयर और डिप्टी मेयर के पद के खाली होने के बाद चयन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है।

इसी तरह हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2025 को भी सदन में रखा गया। इसके अनुसार अब नगर पालिका का ऑडिट भी प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा हिमाचल प्रदेश यानी एजी करेगा। इसी विधेयक में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के त्यागपत्र के बाद नई नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं, साथ ही मूल अधिनियम की धारा-83 के तहत जुर्माने और कारावास संबंधी प्रावधान की बात भी कही गई है। अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय में वित्त समिति को पदों के सृजन, उन्नयन, भरने तथा भर्ती पदोन्नति नियमों से संबंधित संशोधन विधेयक की प्रति भी सभा पटल पर रखी गई।


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Content Writer

Kuldeep

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