हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ''ड्रेस कोड'' लागू, नहीं मानने पर होगा एक्शन
punjabkesari.in Wednesday, Mar 18, 2026 - 12:33 PM (IST)
Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालयी शिष्टाचार और डिजिटल व्यवहार को लेकर बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, अब सभी कर्मचारियों को निर्धारित 'ड्रेस कोड' का पालन करना होगा। साथ ही, सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी या गोपनीय दस्तावेज साझा करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्या पहन सकेंगे कर्मचारी और क्या है प्रतिबंधित?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर कर्मचारियों की वेशभूषा साफ-सुथरी, सादगीपूर्ण और पेशेवर होनी चाहिए। अब पुरुष कर्मचारी औपचारिक शर्ट-पैंट और ट्राउजर पहनकर ही ऑफिस आ सकेंगे, जबकि महिला कर्मचारियों को साड़ी, सूट-सलवार-कमीज या अन्य शालीन फॉर्मल ड्रेस निर्धारित की गई है। वहीं, जींस, टी-शर्ट, कैजुअल वियर और भड़कीले पार्टी वियर पहनकर दफ्तर आने की अनुमति नहीं होगी।
सोशल मीडिया पर 'डिजिटल' लक्ष्मण रेखा
ड्रेस कोड के साथ-साथ सरकार ने कर्मचारियों के सोशल मीडिया आचरण पर भी शिकंजा कसा है। नए निर्देशों के मुताबिक, "सरकारी नीतियों पर किसी भी तरह की निजी राय या नकारात्मक टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर नहीं की जा सकेगी। किसी भी राजनीतिक या धार्मिक बयानबाजी से पूरी तरह परहेज करना होगा। साथ ही बिना अनुमति के किसी भी सरकारी दस्तावेज या जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करना गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसी किसी भी पोस्ट से बचना होगा जिससे सरकार या संस्थान की छवि धूमिल होती हो।
नियमों का आधार और कड़े निर्देश
ये निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार का तर्क है कि इस कदम से कार्यालयों में गरिमा और प्रोफेशनल इमेज बनी रहेगी।

