Shimla: दिव्यांग माता-पिता के बच्चे भी अब मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में शामिल

punjabkesari.in Thursday, Jan 15, 2026 - 08:57 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में संशोधन किया गया है। इसके तहत योजना में अब दिव्यांग माता-पिता के बच्चे भी शामिल होंगे। ऐसे माता-पिता (दोनों या केवल एक जीवित माता-पिता, जैसा भी मामला हो), जिनकी स्थायी दिव्यांगता 70 प्रतिशत या उससे अधिक है और जो 0-27 वर्ष की आयु वर्ग में अपने बच्चों की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, उनके बच्चों को भी सुख आश्रय योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो त्यागे हुए हैं, जिनके एक माता-पिता की मृत्यु हो गई हो और दूसरे माता-पिता ने बच्चे को उसके हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे बच्चे भी योजना में शामिल होंगे। बाल कल्याण समिति द्वारा उचित जांच के बाद परित्यक्त घोषित करने के बाद उक्त बच्चे योजना का लाभ उठा पाएंगे। सभी अनाथ, परित्यक्त, एकल नारी और दिव्यांग माता-पिता के बच्चे जिनकी पारिवारिक आय सभी स्त्रोतों से प्रति वर्ष 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है और जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

धर्मशाला टोंग-लेन स्कूल के बच्चे भी योजना में शामिल
धर्मशाला स्थित टोंग-लेन स्कूल में नामांकित और अध्ययनरत बच्चे तथा स्कूल परिसर में टोंग-लेन ट्रस्ट द्वारा संचालित छात्रावास में रहने वाले 27 वर्ष तक की आयु के छात्र जो धर्मशाला या उसके आसपास स्थित किसी भी सरकारी संस्थान में अध्ययनरत हैं, उक्त योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। इन बच्चों को महोत्सव अनुदान, सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी टोंग लेन स्कूल के बच्चों को त्यौहार भत्ता/अनुदान प्रदान करने को लेकर डिमांड तैयार करेगा और उसे जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। इससे पहले टोंग लेन स्कूल के प्रभारी को स्कूल में नामांकित और अध्ययनरत बच्चों तथा धर्मशाला स्थित टोंग स्कूल परिसर में टोंग-लेन ट्रस्ट द्वारा संचालित छात्रावास में रहने वाले उन बच्चों/छात्रों के विवरण की प्रमाणित प्रति प्रदान करनी होगी, जो धर्मशाला या उसके आसपास स्थित किसी भी सरकारी संस्थान में अध्ययनरत हैं। इस स्कूल के 14 वर्ष तक के बच्चे को 1,000 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह और 15-27 तक के आयु वर्ग को 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।


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Content Writer

Kuldeep

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