पंजैण से NH-21 ओल्ड बैरी तक सड़क भारी वाहनों के लिए बंद
punjabkesari.in Wednesday, Sep 14, 2022 - 04:02 PM (IST)
बिलासपुर (ब्यूरो): मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने पंजैण से एनएच-21 ओल्ड बैरी तक सड़क को छोटे वाहनों व बसों को छोड़कर भारी वाहनों के लिए आगामी आदेशों तक बंद करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार भारी वाहनों के यातायात हेतु वैकल्पिक सड़क बैरी वाया मैनर से पंजैण को निर्धारित किया गया है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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