Mandi: चरस के आरोपी को मिला 7 वर्ष का कठोर कारावास, 70 हजार का लगाया जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Nov 14, 2024 - 05:39 PM (IST)

धर्मपुर (उमेश): स्पैशल जज सरकाघाट (स्थित जोगिंद्रनगर) डाॅ. अबीरा वासू ने सरकार बनाम शाश्वत शर्मा प्रकरण में आरोपी शाश्वत शर्मा पुत्र राजेंद्र शर्मा निवासी गांव अलांग, डाकखाना देवगढ़, तहसील कोटखाई व जिला शिमला को 398 ग्राम चरस रखने के जुर्म में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 70000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

उपजिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 30 सितम्बर, 2017 को पुलिस थाना जोगिंद्रनगर की टीम वाहनों की जांच कर रही थी और इसी दौरान दौरान रात करीब 2.30 बजे पठानकोट चौक के पास एक व्यक्ति हर्बल गार्डन की तरफ से पैदल आ रहा था। इस व्यक्ति ने अपने कंधों पर एक पिट्टू बैग उठा रखा था। उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया और पीछे मुड़कर तेज कदमों से जाने की कोशिश करने लगा। इस पर पुलिस ने उसे काबू कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम शाश्वत शर्मा बताया। जब पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें 398 ग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने तफ्तीश के बाद चालान अदालत में पेश किया। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए साक्ष्य पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत में आरोपी को उपरोक्त 398 ग्राम चरस रखने के जुर्म में 7 वर्ष के कठोर कारावास व 70000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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Content Writer

Vijay

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