13 अगस्त से ऊना के सभी प्रवेश द्वार पर बढ़ जाएगी पाबंदियां

punjabkesari.in Thursday, Aug 12, 2021 - 01:34 PM (IST)

ऊना (अमित शर्मा) : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में राज्य में प्रवेश को लेकर बढ़ाई गई पाबंदियां 13 अगस्त से लागू हो जाएगी। डीसी ऊना राघव शर्मा ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। पहले प्रशासन द्वारा श्रावण नवरात्र मेले के चलते प्रदेश के धार्मिक स्थलों को आने वाले श्रद्धालुओं को ही तय नियमों के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा था लेकिन 13 अगस्त से राज्य की सीमा में जिला ऊना के रास्ते प्रवेश करने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर की 72 घंटे या रेपिड की 24 घंटे के भीतर की रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वहीं जिला में इसी माह होने वाले गुग्गा जाहर वीर के गुणगान को घर घर जाने वाली मंडलियों पर भी रोक रहेगी। 

जिला ऊना पंजाब के साथ सटा हुआ है और पंजाब के विभिन्न जिलों से करीब 20 रास्तों के जरिये लोग हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी एंट्री पॉइंट पर पहले केवल श्रावण नवरात्र मेलों के लिए विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पाबंदियां लगाई गई थी लेकिन 10 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए कुछ नियमों के तहत ही प्रवेश की अनुमति के आदेश जारी किये गए थे। इस संबंध में डीसी ऊना राघव शर्मा ने आज आदेश जारी किये है। इन आदेशों के तहत अब हिमाचल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर की 72 घंटे के भीतर ली गई नेगेटिव रिपोर्ट या रेपिड टेस्ट की 24 घंटे के भीतर ली गई नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। डीसी ऊना राघव शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि इन तीनों में से अगर प्रवेश करने वाले व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं होगा तो उसे प्रदेश की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। डीसी ऊना ने बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले इन तीनों दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेकर आने की अपील की है। 

वहीं जिला ऊना में रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक जिलाभर में गुग्गा जाहरवीर की मंडलियों द्वारा घर घर जाकर किये जाने वाले गुणगान पर भी रोक लगाई गई है। डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है ऐसे में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। डीसी ऊना ने कहा कि जिला ऊना में जिला के सभी धार्मिक स्थान केवल दर्शनों के लिए ही खुले रहने की अनुमति दी गई है। जबकि कीर्तन, भजन, जागरण तथा लंगर  भंडारों पर प्रतिबंध रहेगा।
 


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Content Writer

prashant sharma

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