Shimla: 450 ग्राम अफीम बरामदगी मामले में 3 आरोपियों को अढ़ाई साल की जेल
punjabkesari.in Wednesday, Sep 17, 2025 - 05:52 PM (IST)

रामपुर बुशहर (संतोष): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने बुधवार को अफीम तस्करी के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 3 आरोपियों प्रवीण कुमार, रवि कुमार और मुनीश कुमार को दोषी करार देते हुए अदालत ने तीनों को 2 साल 6 महीने की कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 15-15 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि यह मामला 16 सितम्बर, 2018 का है, जब एएसआई गोपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी।
खवैच जंगल (थाना आनी जिला कुल्लू) में पुलिस ने कार (नंबर एच.पी. 24ए -9750) को रोका, जिसमें 3 युवक बैठे थे। तलाशी लेने पर कार के डैशबोर्ड से गुलाबी रंग का बैग मिला, जिसमें 450 ग्राम अफीम पाई गई, जिसके आधार पर मुकद्दमा नंबर 97/18 थाना आनी में दर्ज हुआ। इस दौरान अदालत में कुल 11 गवाहों के बयान हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। मामले की पैरवी सरकार की ओर से उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।