Shimla: अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की गाड़ी जब्त करने के आदेश
punjabkesari.in Friday, Sep 05, 2025 - 10:10 PM (IST)

शिमला (मनोहर): हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की गाड़ी नं. एचपी-07-बी-0222 (इटियोस) जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने गुरचरण सिंह व अन्यों द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए हैं। प्रार्थियों ने 16 अक्तूबर 2024 को पारित निर्णय की अनुपालना के लिए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट द्वारा विक्रम सिंह के मामले में पारित निर्णय के आधार पर प्रार्थियों की सेवाओं को उनके एक वर्ष के अनुबंध के बाद नियमित करने व सभी वित्तीय लाभ अदा करने के आदेश जारी किए थे। प्रार्थियों को अनुपालना याचिका दायर करने के बाद पिछली तारीख से नियमित तो कर दिया मगर वित्तीय लाभ आज तक अदा नहीं किए गए। इस विफलता के लिए कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला दिया गया।
कोर्ट को बताया गया कि पथ परिवहन निगम ने 4 सितम्बर को राज्य सरकार से 50 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि अनुपालना बाबत कई अवसर देने पर भी पथ परिवहन निगम आदेशों की अनुपालना करने में विफल रहा है। पथ परिवहन निगम को कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला देकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने की छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की गाड़ी जब्त करने के आदेश जारी किए व 26 सितम्बर तक कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने चेताया कि फिर भी आदेशों की अनुपालना नहीं हुई तो इससे अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।