सोलन के ठोडो ग्राऊंड के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार व नगर निगम सोलन को नोटिस
punjabkesari.in Thursday, Sep 26, 2024 - 10:01 PM (IST)
शिमला (मनोहर): सोलन स्थित ठोडो ग्राऊंड को व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल न करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका में प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व नगर निगम सोलन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने तिलक राज शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 15 सितम्बर 2024 से 22 सितम्बर 2024 तक निजी तौर पर बनाए प्रतिवादियों के युवा मंडल व एक बैंक को उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम को ठोडो मैदान में आयोजित करने के लिए नगर निगम की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई थी।
याचिकाकर्त्ता की दलील है कि इस तरह से सार्वजनिक सम्पत्ति का व्यवसायीकरण करना कानूनी तौर पर गलत है। ठोडो ग्राऊंड सोलन शहर का एकमात्र मैदान है जिसका लाभ उस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, युवा, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे व खिलाड़ी उठाते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों के चलते वे इस मैदान के लाभ से वंचित हो रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति को व्यक्तिगत कार्यक्रमों के इस्तेमाल के लिए नगर निगम द्वारा स्वीकृति देना अपने आप में ही कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। याचिकाकर्त्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार व नगर निगम सोलन को यह निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में इस मैदान को व्यक्तिगत कार्यक्रमों के आयोजन के इस्तेमाल के लिए स्वीकृति प्रदान न की जाए। याचिका पर सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
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