हैरोइन सप्लाई करने के दोषी नाइजीरियन को 10 साल कैद व जुर्माने की सजा

punjabkesari.in Saturday, Jul 01, 2023 - 09:47 PM (IST)

कसौली के युवक को 8 वर्ष का कारावास
सोलन (ब्यूरो):
स्पैशल जज सपना पांडे की अदालत ने मादक पदार्थ अधिनियम के एक मामले में 2 लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें से एक विदेशी नागरिक भी है, जिसे 10 साल के कारावास की सजा व जुर्माना किया गया है। जिला न्यायवादी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अदालत ने मादक पदार्थ अधिनियम के एक मामले की सुनवाई करते हुए नितिन शर्मा निवासी कसौली को 8 वर्ष का कारावास और 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 8 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इसके अलावा इस मामले के एक अन्य आरोपी गॉडविन को भी दोषी करार दिया गया है। गॉडविन मूल तौर पर नाइजीरिया का निवासी है। उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी बिना पासपोर्ट के दिल्ली में रह रहा था और सोलन की धर्मपुर पुलिस द्वारा इसे हैरोइन के साथ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। 

यह है मामला
28 मार्च, 2019 को पुलिस ने नितिन शर्मा नाम के एक युवक को 30.01 ग्राम हैरोइन के साथ मांडोधार के नजदीक गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ था कि वह इस हैरोइन को दिल्ली से लाया है। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दिल्ली में छापामारी की और यहां पर नाइजीरियन नागरिक गॉडविन को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 51.57 ग्राम हैरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने जांच में पाया था कि यह व्यक्ति बिना पासपोर्ट के भारत में रह रहा था। मामले की जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार वकील की ओर से अदालत में 21 गवाह पेश किए गए और अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजाएं सुनाई हैं, साथ ही जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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Content Writer

Vijay

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