हाईकोर्ट के न्यायाधीश बन सकेंगे लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आया संशोधन विधेयक
punjabkesari.in Sunday, Dec 12, 2021 - 10:49 AM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो) : हिमाचल प्रदेश में अब लोकायुक्त के पद पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो सकेगी। राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा में इस संबंध में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संशोधन विधेयक को सदन में पेश किया। संशोधन विधेयक के अनुसार भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे संबंधित विषयों की जांच को लेकर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान है। विधेयक की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार लोकायुक्त पद पर नियुक्ति के लिए इस समय पात्रता सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही पात्र है। पात्रता की इस शर्त को देखते हुए लोकायुक्त को भरने में परेशानी आ रही है, क्योंकि मौजूदा उपबंधों के अनुसार बहुत कम पात्रता के इस मापदंड को पूरा करते हैं। इसे देखते हुए पात्र व्यक्तियों का क्षेत्र विस्तारित करने के आशय से हाईकोर्ट के न्यायाधीश को लोकायुक्त के रुप में नियुक्ति के लिए विचार करने और उन्हें पात्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है। संशोधन विधेयक के पारित होने पर प्रदेश में लोकायुक्त पद को पद भरने में अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।