चैक बाऊंस के आरोपी को 6 माह की कैद, भरने पड़ेगा इतना जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Sep 02, 2022 - 06:31 PM (IST)

अम्ब (अश्विनी): एसीजेएम कोर्ट नम्बर-1 अम्ब निरंजन सिंह की अदालत ने चैक बाऊंस के एक केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह की कैद तथा 6 लाख 30 हजार रुपए हर्जाना किया है। शिकायतकर्ता के वकील आर. धनौटिया व हेमंत धनौटिया ने बताया कि राजेन्द्र सिंह पुत्र आत्मा राम निवासी प्रताप नगर अम्ब ने अदालत में केस दर्ज करवाया था कि एक व्यक्ति ने घरेलू जरूरत के लिए उससे 4 लाख रुपए लिए। जब उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने नवम्बर, 2015 में उसे 4 लाख रुपए का चैक दे दिया। उसने चैक को बैंक शाखा में भुगतान के लिए लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। इस बारे शिकायतकर्ता ने वकील के माध्यम से आरोपी को एक नोटिस जारी किया और उसके बाद अदालत में केस कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने अहम फैसले में आरोपी को 138 नैगोशिएवल इंस्ट्रूमैंट एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

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Content Writer

Kuldeep

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