Solan: दुर्घटना के मामले में दोषी चालक को 7 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माना
punjabkesari.in Thursday, Oct 03, 2024 - 06:39 PM (IST)
नालागढ़ (सतविन्द्र): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल ने दुर्घटना के मामले में दोषी रणजीत सिंह पुत्र महेश सिंह को 7 साल की सजा और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। उपजिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि 26 अप्रैल, 2014 को बिहार के जिला गिवान के कचनार गांव का रणजीत सिंह शराब का अत्याधिक सेवन करके कंटेनर को लापरवाही के साथ तेज रफ्तारी से चला रहा था।
इस दौरान उसने बद्दी में अबोट कंपनी के गेट के सामने से कंटेनर को तेज रफ्तार से मोड़ा और मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे मोटरसाइकिल सवार गिर गए व कंटेनर का पिछला टायर पुष्प राज के मुंह के ऊपर चढ़ गया। इसमें पुष्पराज की मौके पर ही मौत हो गई थी। वीरवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अभय मंडयाल ने उक्त सजा सुनाई।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here