Himachal: विधानसभा में उठा मुद्दा, अब स्पा सेंटरों के लिए ''नए नियम'', उद्योग मंत्री का बड़ा ऐलान

punjabkesari.in Tuesday, Mar 24, 2026 - 01:54 PM (IST)

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में संचालित स्पा सेंटरों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने जा रही है। विधानसभा में मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ द्वारा उठाए गए एक महत्वपूर्ण सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह घोषणा की।

सरकार का लक्ष्य इन केंद्रों के पंजीकरण और कामकाज पर कड़ी निगरानी रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की अनैतिक या अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

निगरानी के लिए विभागों का तालमेल

स्पा सेंटरों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए स्वास्थ्य, आयुष और उद्योग विभागों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। इसमें प्रत्येक विभाग की जवाबदेही तय की जाएगी। वर्तमान में राज्य के सभी स्पा सेंटर हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकृत हैं, लेकिन सरकार अब इनके संचालन के लिए अधिक सख्त और स्पष्ट नियम बनाने की दिशा में काम कर रही है।

राज्य में पंजीकृत केंद्रों का विवरण

सदन में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश में कुल 61 पंजीकृत स्पा सेंटर हैं। इनमें जिलों के आधार पर संख्या इस प्रकार है:

कुल्लू: 29 (सर्वाधिक)

कांगड़ा: 17

शिमला: 12

सोलन: 02

लाहुल स्पीति: 01

हैरानी की बात यह है कि मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना समेत सात जिलों में एक भी पंजीकृत स्पा सेंटर नहीं है। वहीं, बड़े होटलों को अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि उनके लाइसेंस में ही स्पा की सुविधा शामिल होती है।

अवैध केंद्रों पर होगी कार्रवाई: विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने सदन में चिंता व्यक्त की कि कई सेंटर बिना पंजीकरण के चल रहे हैं और वहां संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। इस पर उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण चलने वाले केंद्रों और अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि ऐसी किसी भी जानकारी को तुरंत पुलिस के साथ साझा करें।


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Content Editor

Jyoti M

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