HC ने दिए आदेश, नहीं रुकेगी इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की सम्पत्ति की नीलामी

punjabkesari.in Tuesday, Sep 17, 2019 - 11:08 PM (IST)

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की सम्पत्ति की नीलामी पर रोक लगाने से मना कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि नीलामी की पुष्टि हाईकोर्ट के अगले आदेशों तक न की जाए। ज्ञात रहे कि प्रवर्तन निदेशालय ने 9 सितम्बर, 2019 को पारित आदेशों के तहत कंपनी की संपत्तियों को 180 दिनों के लिए अपने अधीन कुर्क करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने इन आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष याचिका के माध्यम से चुनौती दी है और कहा है कि प्रवर्तन विभाग कंपनी कोर्ट के आदेशों पर होने जा रही नीलामी को प्रभावित नहीं कर सकता है।

राज्य सरकार का यह कहना था कि कंपनी कोर्ट के आदेशों को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है तो प्रवर्तन विभाग यह खुद शक्तियां नहीं रखता है कि वह कंपनी कोर्ट के आदेशों में हस्तक्षेप करे। उल्लेखनीय है कि कंपनी कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नीलामी के खिलाफ  दायर आवेदन को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश वी. रामासुब्रमनियन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने उपरोक्त आदेश पारित किए।

कंपनी कोर्ट के समक्ष पेश किए गए नीलामी प्रारूप के मुताबिक कंपनी की 265.14.16 बीघा जमीन की नीलामी की जाएगी, जिसमें से 99.61 बीघा भूमि पर फैक्टरी बनाई गई है। 37.83 बीघा भूमि पर सड़क और नालियां बनाई गई हैं। 50.77 बीघा भूमि को फैक्टरी के सामने खाली रखा गया है। 189.01 बीघा भूमि पर कंपनी की दीवार लगाई है और 76.13  बीघा भूमि फैक्टरी के बाहर है, जिसे नीलाम किया जाना है। कंपनी की नीलामी 19 सितम्बर को निर्धारित की गई है।


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Vijay

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