Hamirpur: बनेंगे कड़े नियम, अब मॉल में नहीं चलेंगे कोचिंग सेंटर

punjabkesari.in Wednesday, Sep 04, 2024 - 11:09 AM (IST)

हमीरपुर, (राजीव): हमीरपुर शहर में पी.जी. सैंटर में रह रहे नीट की तैयारी करने वाले छात्र की हुई संदिग्ध मौत के बाद अब पी.जी. और कोचिंग सेंटर संचालकों के लिए नगर परिषद कड़े नियम तय करेगी। डी.सी. हमीरपुर अमरजीत सिंह के निर्देशों के बाद नगर परिषद हमीरपुर ने 5 सितम्बर को टाऊन हॉल में सुबह साढ़े 11 बजे पी.जी. संचालकों व कोचिंग सेंटरों के संचालकों की बैठक बुलाई है।

नगर परिषद ने उन पेइंग गैस्ट हाऊस के संचालकों को भी बैठक में बुलाया है जहां 5 से ज्यादा किराएदार रहते हैं। बैठक में एस.डी.एम. हमीरपुर, नगर परिषद के सभी पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पुलिस विभाग, बिजली विभाग, जल शक्ति विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।

बैठक में पी. जी. व कोचिंग सेंटरों के सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद उनके लिए नए नियम बनाए जाएंगे। नए नियमों के शहर में चल रहे सभी कोचिंग सेंटर व पी. जी. को नगर परिषद में पंजीकृत करवाना होगा, इसके साथ कोई भी कोचिंग सैंटर मॉल में नहीं चलेगा। कोचिंग व पी.जी. सैंटर चलाने के लिए पहले भवन का नक्शा पास करवाना पड़ेगा। इसके साथ ही पी.जी. सैंटर में अग्निशमन विभाग का यंत्र लगाना जरूरी होगा तथा पी. जी. सैंटर में रह रहे छात्रों की सुरक्षा के इंतजाम संचालकों को पूरे करने होंगे।

नगर परिषद हमीरपुर के ई.ओ. अजमेर ठाकुर का कहना है कि 5 सितम्बर को सभी पी.जी. व कोचिंग सेंटर के संचालकों की बैठक बुलाई है। उन्होंने बताया कि बैठक में पी.जी.मे व कोचिंग सेंटर संचालकों के सुझाव लेने के साथ ही उनके लिए नए नियम भी तय किए जाएंगे।


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Content Editor

Jyoti M

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