5 वर्षीय मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ''सजा-ए-मौत''

punjabkesari.in Thursday, Feb 17, 2022 - 09:00 PM (IST)

सोलन (अमित): फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन की विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. परविंद्र सिंह अरोड़ा ने 5 वर्षीय मासूम बच्ची से दरिंदगी और उसके बाद हत्या करने के 23 वर्षीय आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत सुनाई है। अदालत में दोषी को आईपीसी की धारा-302, 376 व पोक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस घटना को असाधारण भी करार दिया और कहा कि इसमें आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त होगी। सोलन जिले में सजा-ए-मौत सुनाने का यह पहला मामला है। 

अदालत ने दोषी पाए गए आकाश को आईपीसी की धारा 302 के तहत 25,000 रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा-6 व आईपीसी की धारा-376 के तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह साधारण कारावास काटना होगा। अदालत ने पीड़ित बच्ची के माता-पिता को 12 लाख 50 हजार रुपए का कम्पन्सेशन अदा करने के भी आदेश दिए हैं। मामले की पैरवी विशेष सरकारी अभियोजक सुनील दत्त वासुदेवा ने की।

मामला वर्ष 2017 में बद्दी में सामने आया था। जब प्रवासी दंपति की बेटी 20 फरवरी, 2017 को लापता हो गई थी। बाद में दोषी पाए गए आकाश की निशानदेही पर ही बच्ची का शव जंगल से बरामद किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि बच्ची का यूपी के रहने वाले दोषी आकाश द्वारा पहले अपहरण किया गया था फिर उसके साथ दुराचार की वारदात को अंजाम देने के बाद उसका गला घोंट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया था। आरोपी द्वारा बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का टुकड़ा भी डाला गया था। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

जिला न्यायवादी एमके शर्मा के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. पीयूष कपिला द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया था। इसमें ओपिनियन आया था कि बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान भी दरिंदगी से दुराचार के बाद हत्या तस्दीक हो गई थी। इस अपराध की जांच सब-इंस्पैक्टर बहादुर सिंह द्वारा की गई थी जो इस समय सीआईडी शिमला में तैनात हैं।

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Content Writer

Vijay

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