हिमाचल में सरकारी जमीन की लीज अवधि 40 साल तय, शामलात भूमि पर घर बनाने को मिलेगी मंजूरी!
punjabkesari.in Wednesday, Mar 25, 2026 - 12:03 PM (IST)
शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि को पट्टे (लीज) पर देने के नियमों में अहम बदलाव किया है। मंगलवार को जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में सरकारी जमीन 40 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर नहीं मिलेगी। यानी अब कोई भी व्यक्ति या संस्था अधिकतम 40 वर्षों के लिए ही सरकारी भूमि लीज पर ले सकेंगे।
हिमुडा को मिलेगी विशेष छूट
सरकार द्वारा लीज नियमों में किए गए इस संशोधन में केवल हिमुडा को राहत दी गई है। नए प्रावधानों के तहत, सिर्फ हिमुडा के पक्ष में ही भूमि की लीज अवधि को 80 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा। अन्य किसी के लिए यह छूट मान्य नहीं होगी।
शामलात भूमि पर मकान बनाने का रास्ता होगा साफ
इसके अलावा राज्य सरकार ग्राम शामलात (सांझी) भूमि के उपयोग के नियमों में भी राहत देने जा रही है। हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम में एक और प्रस्तावित संशोधन किया जा रहा है, जिसके तहत अब शामलात भूमि का उपयोग निजी व गैर-वाणिज्यिक (नॉन-कमर्शियल) आवासीय मकानों के निर्माण के लिए किया जा सकेगा।
सरकार ने मांगे जनता के सुझाव और आपत्तियां
शामलात भूमि के पट्टा नियम में होने वाले इस नए संशोधन को लेकर सरकार ने आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। कोई भी नागरिक या संबंधित पक्ष 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव या आपत्तियां अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 के कार्यालय में दर्ज करवा सकता है। तय समय सीमा के बाद मिलने वाले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

