नशा तस्कर को 3 वर्ष का कारावास, 20 हजार रूपए जुर्माना
punjabkesari.in Thursday, Sep 02, 2021 - 11:54 AM (IST)

धर्मशाला (तनुज): नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने दोषी से मौके पर 770 ग्राम चरस पकड़ी थी। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने बताया कि 14 अक्टूबर 2012 को नूरपुर पुलिस की टीम बौढ़ में गश्त कर रही थी। इस दौरान रूप सिंह निवासी सिद्धकूंड चंबा दोपहर करीब डेढ़ बजे अपने कंधे पर एक बैग लटकाकर औंद से बौढ़ की ओर पैदल आ रहा था। इस दौरान पुलिस को देखकर रूप सिंह वहां से भागने लगा। पुलिस ने रोककर जब तलाशी ली तो बैग से 770 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए। गवाहों की ब्यानों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायधीश योगेश जसवाल की अदालत ने नशा तस्करी के दोषी रूप लाल को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।