नशीली दवाई रखने पर आरोपी को कठोर कारावास व जुर्माना
punjabkesari.in Thursday, Apr 27, 2023 - 05:53 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने सतीश कुमार पुत्र स्वर्गीय हीरा सिंह निवासी गांव डडौल तहसील सुंदरनगर को प्रतिबंधित नशीली दवा ट्रामाडोल की 17 गोलियां रखने का अपराध सिद्ध होने पर 18 महीने के कठोर कारावास व 18000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि इस मामले में 3 फरवरी, 2021 को बल्ह पुलिस ने कुछ गवाहों के साथ 4.40 बजे किसी अन्य मामले के संबंध में सतीश कुमार उर्फ बिच्छु के कमरे की तलाशी के लिए मैरामसीत गए थे। जब कमरे की तलाशी ली तो वहां पर प्रतिबंधित नशीली दवाई बरामद हुई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान अदालत में दायर किया था। मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम द्वारा अमल में लाई गई और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 16 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे।
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