Kangra: चिट्टा रखने के दोष में महिला को एक साल के कठोर कारावास की सजा
punjabkesari.in Saturday, Sep 26, 2026 - 06:03 PM (IST)
धर्मशाला (ब्यूरो): चिट्टा रखने के मामले में कांगड़ा स्थित विशेष न्यायालय ने रूबी को दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार 20 मई, 2022 को डमटाल थाना में दर्ज मामले में रूबी के घर से 5.66 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था, जिसकी एफएसएल जांच में हैरोइन की पुष्टि हुई। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत दोषी ठहराते हुए ट्रायल के दौरान हिरासत में बिताए 256 दिनों को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए।

