DC कुल्लू ने जारी किए आदेश, सब्जी मंडियों व बगीचों में बाहर से आने वाले व्यापारी व श्रमिकों को करना होगा ये काम
punjabkesari.in Thursday, May 20, 2021 - 06:31 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो): कुल्लू जिले में सब्जियों का विपणन सीजन शुरू हो चुका है तथा शीघ्र ही फलों का विपणन सीजन भी शुरू होने वाला है। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए तथा इसके संक्रमण को रोकने के साथ-साथ कई तरह की आवश्यक व्यावसायिक परिस्थितियों को सुचारू रूप से चलाना भी आवश्यक है। इस सम्बंध में डीसी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू डाॅ. ऋचा वर्मा ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत जिले में किसानों तथा बागवानों की सुविधा के लिए बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों को लाने, फल व सब्जी मंडियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने तथा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला कुल्लू की सभी सब्जी मंडियों व निजी बगीचों में बाहरी राज्यों से आने वाले खरीददारों व श्रमिकों को कुल्लू प्रशासन की पूर्व अनुमति लेनी होगी। जिले में विभिन्न सब्जी मंडियों व बागवानों के बगीचों में सब्जी व फल विपणन सीजन के दौरान व्यापार व श्रम के लिए प्रदेश में आने के लिए ऑनलाइन आवेदन कोविड-19 परमिशन पोर्टल पर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कोविड-19 की नैगेटिव टैस्ट रिपोर्ट साथ लगानी होगी। इसके अतिरिक्त मंडियों में आने वाले व्यक्तियों की पूरी सूचना निर्धारित प्रपत्र पर सचिव, कृषि उपज मंडी समिति कुल्लू को देनी होगी। बागवानों को अपने बगीचों में आने वाले श्रमिकों का पूर्ण विवरण संबंधित पंचायत के माध्यम से उपनिदेशक उद्यान विभाग के कार्यालय में देना होगा।
उपमंडलाधिकारी व सचिव कृषि उपज मंडी समिति कुल्लू करेंगे निगरानी
सब्जी मंडी में चिन्हित गेट से ही प्रवेश/निकासी होगी और 70 प्रतिशत अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को सब्जी मंडी में प्रवेश से पहले हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। खांसी, बुखार या सांस की बीमारी के लक्षणों वाले श्रमिकों, व्यापारी, आढ़ती, किसान-बागवान की सेवा पर प्रतिबंध रहेगा। हर सुबह और शाम को दुकान व परिसर में सोडियम हाईपोक्लोराइड के साथ पोछा लगाना और सभी रास्तों को छिड़काव से डिसइनफैक्ट किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी कार्यों को लेकर सभी संबंधित श्रमिक, व्यापारी, आढ़ती, किसान-बागवान दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित उपमंडलाधिकारी व सचिव कृषि उपज मंडी समिति कुल्लू इसकी नियमित निगरानी करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नैगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति ही जा सकते हैं काम पर
इसके अतिरिक्त प्रदेश में आने वाले मजदूरों व व्यापारियों को आरटी-पीसीआर नैगेटिव रिपोर्ट जो 72 घंटे से पुरानी न हो, साथ लेकर आना होगा। नैगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति ही सीधे काम पर जा सकते हैं परंतु कार्यस्थल पर मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। मंडी में उपस्थित सभी व्यक्तियों को मास्क व दस्ताने लगाना अनिवार्य होगा तथा मास्क के बिना मंडी में प्रवेश निषेध होगा। सभी सब्जी मंडी में सामाजिक दूरी बनाए रखने की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे तथा निर्देशों की उल्लंघना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वाहन, चालक सहयोगी लोडिंग/अनलोडिंग के समय ही करेंगे सब्जी मंडी में प्रवेश
बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन एवं चालक/सहयोगी केवल लोडिंग/अनलोडिंग के समय ही सब्जी मंडी में प्रवेश करेंगे तथा उनके वाहन को लोडिंग/अनलोडिंग से पहले आढ़ती, व्यापारी अच्छे ढंग से सैनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी अनधिकृत एवं अनावश्यक वाहन एवं व्यक्ति सब्जी मंडी में यदि पाया जाता है तो पुलिस द्वारा उसका चालान किया जाएगा।
सब्जी मंडी में ही होगी खरीद-फरोख्त
आदेश के अनुसार प्रत्येक आढ़ती को यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान, आढ़त या टैंट में सामाजिक दूरी का पालन हो तथा अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो। आढ़ती सब्जी मंडी में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल व स्वयंसेवकों का पूर्ण सहयोग करेंगे। सब्जी मंडी में उपस्थित किसी में भी कोरोना से सम्बंधित लक्षण पाए जाने पर तुरंत उसे नजदीकी चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना होगा या 104 पर कॉल करना होगा। केवल सब्जी मंडी में खरीद-फरोख्त होगी तथा उसके साथ लगती जगह पर किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त नहीं होगी।