Mandi: भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखे बेचे या रखे तो होगी सीधी कार्रवाई, DC ने जारी किया सख्त फरमान

punjabkesari.in Saturday, Oct 04, 2025 - 07:57 PM (IST)

मंडी (रजनीश): दिवाली पर्व के दौरान मंडी शहर और जिले के अन्य भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री और भंडारण को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत सख्त आदेश जारी किए गए हैं। यह फैसला जनजीवन, संपत्ति और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने जिले के सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक सुनिश्चित करें और आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी करें।

छोटा पड्डल मैदान में ही होगी पटाखों की बिक्री
डीसी के आदेशानुसार मंडी शहर में पटाखों की बिक्री अब केवल छोटा पड्डल मैदान में ही की जा सकेगी। इसके लिए विक्रेताओं को वैध लाइसैंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। डीसी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंडी शहर का बाजार अत्यधिक भीड़भाड़ वाला है और पूर्व में दीपावली के दिनों में पटाखों की दुकानों में आगजनी की गंभीर घटनाएं घट चुकी हैं। इस वर्ष किसी भी दुर्घटना की संभावना को समाप्त करने के लिए पटाखों की बिक्री को छोटा पड्डल मैदान तक सीमित कर दिया गया है।

अस्थायी दुकानों की स्थापना का काम समय पर पूरा करने के निर्देश
छोटे पड्डल मैदान में पटाखों की व्यवस्थित बिक्री सुनिश्चित करने के लिए डीसी ने एसडीएम सदर को अस्थायी दुकानों की स्थापना का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन दुकानों के लिए अस्थायी लाइसैंस जारी किए जाएंगे। इस संपूर्ण व्यवस्था का संचालन डीएसपी सदर, नगर निगम मंडी, अग्निशमन अधिकारी तथा जिला खेल अधिकारी के समन्वय से किया जाएगा। डीसी ने बताया कि छोटा पड्डल में दुकानों की नीलामी से प्राप्त राशि को जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जाएगा। इस राशि का उपयोग जिले में खेल गतिविधियों और विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।


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Vijay

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