काेर्ट में साबित हुआ दोष, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

punjabkesari.in Tuesday, May 16, 2023 - 04:33 PM (IST)

कुल्लू (शम्भू): विशेष न्यायाधीश कोर्ट कुल्लू देवेंद्र कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में छेरिंग तोबदन को दोषी करार दिया है तथा 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपए जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं। दोषी के खिलाफ दर्ज मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 6 भी शामिल है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहित  की धारा 506 में उसे दोषी पाए जाने पर एक वर्ष कारावास की सजा हुई है और 1000 रुपए जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि दोषी के खिलाफ 6 मई, 2017 को मामला दर्ज हुआ था। दोषी ने 8वीं कक्षा की लड़की से दुष्कर्म किया था और जान से मारने की धमकियां भी दी थीं। उस समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी। दोषी पीड़िता को डराता-धमकाता रहा व उससे बार-बार दुष्कर्म करता रहा। दोषी के खिलाफ न्यायालय में 22 गवाह पेश हुए। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना और गवाहों के बयान भी रिकाॅर्ड हुए, जिनके आधार पर न्यायालय ने दोषी को उक्त सजा सुनाई है। उक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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Content Writer

Vijay

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