खनन से बने गड्ढे में डूबे बच्चे के मामले को लेकर प्रशासन सख्त, क्रशर मालिक को 2.50 लाख का जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Apr 13, 2023 - 11:02 PM (IST)

जयसिंहपुर (ब्यूरो): जयसिंहपुर के समीप हड़ोटी खड्ड में स्थित स्टोन क्रशर के पास बच्चे के डूबने से हुई मौत को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम संजीव ठाकुर ने खनन इंस्पैक्टर के साथ क्रशर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उस गड्ढे का भी निरीक्षण किया जहां बच्चा डूबा था व जहां बच्चे को दबाया गया था उसका भी स्पोट विजिट किया। उन्होंने अवैध रूप से डंप किए गए क्रशिंग मैटीरियल को लेकर क्रशर मालिक पर 2 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 

क्रशर मालिक का बयान हकीकत से परे
एसडीएम संजीव ठाकुर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं मिलीं। क्रशर मालिक के अनुसार सफाई दी गई कि गड्ढा पानी इकट्ठा करके क्रशिंग मैटीरियल को साफ करने के लिए उपयोग करने हेतु बनाया गया था। उन्होंने कहा कि क्रशर मालिक का बयान हकीकत से परे था क्योंकि न तो गड्ढे को पक्का किया गया है और न ही प्रोटैक्शन दीवार बनाए जाने के साथ ही ढके जाने की व्यवस्था की गई है। क्रशर एरिया के आसपास किए जा रहे बेतरतीब खनन से हर जगह हादसे होने की शंका पाई गई है। एसडीएम ने बताया कि क्रशर में काम करने वाले मजदूरों को रहने के लिए बनाया गया स्थान भी पूरी तरह अनहाईजीनिक पाया गया है जिससे किसी भी बीमारी के फैलने की शंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य बहुत सी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर क्रशिंग मैटीरियल डंप किया गया है वह स्थान भी क्रशर के लीज एरिया में नहीं आता है जिसके चलते जुर्माना लगाया गया है।

मामले में 304 ए व 201 के तहत अलग से कार्रवाई
एसडीएम ने बताया कि बच्चे की मौत के मामले में 304 ए व 201 के तहत अलग से कार्रवाई की जा रही है जबकि बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी। इसके अतिरिक्त अवैज्ञानिक खनन के मामले को लेकर खनन विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर दिए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।  

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Content Writer

Vijay

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