नाकाबंदी पर चरस के साथ पकड़े व्यक्ति को कोर्ट ने सुनाई ये सजा
punjabkesari.in Wednesday, Jan 12, 2022 - 06:56 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को 1 वर्ष 3 महीने के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उप जिला न्यायवादी मंडी विनय वर्मा ने बताया कि 10 जनवरी, 2015 को शाम तकरीबन 7 बजे अन्वेषण अधिकारी, मुख्य आरक्षी नंद लाल पुलिस थाना बल्ह अपनी पुलिस टीम के साथ नागचला में ट्रैफिक चैकिंग पर थे। इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल बगला की तरफ से नेरचौक की तरफ जा रहा था। उक्त व्यक्ति पुलिस नाके के पास पहुंचा तो पुलिस को देखकर एकदम पीछे की तरफ मुड़कर मंडी की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर पुलिस ने उसे 50 मीटर की दूरी पर पकड़ लिया।
अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम विवेक शर्मा पुत्र नागिन चंद निवासी गांव दुराली तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा बताया। जब शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली गई और उसके बैग के अंदर रखी एक पैंट की पिछली जेब में 135 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके चलते विवेक शर्मा के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में अभियोग दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी नंद लाल पुलिस थाना बल्ह ने अमल में लाई थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए थे। इस मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विवेक शर्मा चरस रखने के आपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत उक्त सजा सुनाई।
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