नशा तस्कर को 3 वर्ष का कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Sep 01, 2021 - 10:35 PM (IST)

धर्मशाला (तनुज): नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी को 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने दोषी से 770 ग्राम चरस पकड़ी थी। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने बताया कि 14 अक्तूबर, 2012 को नूरपुर पुलिस की टीम बौढ़ में गश्त कर रही थी। इस दौरान रूप सिंह निवासी सिद्धकुंड चम्बा दोपहर करीब डेढ़ बजे अपने कंधे पर एक बैग लटकाकर औंद से बौढ़ की ओर पैदल आ रहा था। इस दौरान पुलिस को देखकर रूप सिंह वहां से भागने लगा।

पुलिस ने उसे रोककर जब तलाशी ली तो बैग से 770 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने नशा तस्करी के दोषी रूप लाल को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Recommended News

Related News