हैरोइन के साथ पकड़े 3 दोषियों को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा
punjabkesari.in Friday, Sep 30, 2022 - 09:23 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश मंडी-1 की अदालत ने हैरोइन रखने के 2 मामलों में 3 दोषियों को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। पहले मामले में लोक अभियोजक मंडी उदय सिंह के अनुसार 21 अक्तूबर, 2021 को शाम करीब साढ़े 6 बजे अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी जीवा नेद पुलिस टीम के साथ बाईपास टैक्सी स्टैंड मंडी में नाकाबंदी पर मौजूद थे। इसी दौरान सुंदरनगर की तरफ से आ रहे एक वाहन को चैकिंग के लिए रोका गया, जिसमें चालक सहित एक अन्य व्यक्ति सवार था। जब अन्वेषण अधिकारी वाहन के दस्तावेज चैक कर रहे थे तो उक्त दोनों बार-बार डैशबोर्ड की तरफ देख रहे थे और काफी घबराए हुए थे। शक होने पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा नाम और पता पूछने पर चालक ने अपना नाम खेख राम और परिचालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रणवीर निवासी निवासी नग्गर शरो जिला कुल्लू बताया। अन्वेषण अधिकारी ने जब गाड़ी के डैशबोर्ड की तलाशी तो उसमें से 86 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। इस पर आरोपियों के खिलाफ थाना सदर जिला मंडी में अभियोग दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना सदर ने अमल में लाई थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में पेश किया। उक्त मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 21 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों दोषियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत 3 वर्ष 2 महीने (प्रत्येक) के कठोर कारावास और 32-32 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।
26 ग्राम हैरोइन के साथ पकड़ा था पधर का व्यक्ति
दूसरे मामले में उपजिला न्यायवादी मंडी उदय सिंह के अनुसार 15 नवम्बर, 2019 को अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना सदर मंडी को गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बस स्टैंड मंडी के बाहर एनएच-21 पर फुटपाथ पर नीले रंग की जीन्स पैंट और ग्रे, काली व लाल रंग की लाइनदार स्वैटर पहने खड़ा है, उसके पास काफी मात्रा में हैरोइन है। सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो उक्त व्यक्ति पुलिस को आचानक अपने सामने देख कर वल्लभ महाविद्यालय की तरफ तेज कदमों से भागने लगा। उसे पुलिस ने थोड़ी ही दूरी पर पकड़ लिया। जब पुलिस ने राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 26 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। आरोपी खूब सिंह निवासी बाटलू तहसील पधर के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में अभियोग दर्ज हुआ था तथा मामले की जांच अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना सदर मंडी ने अमल में लाई। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोष साबित होने पर दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत 1 वर्ष के कारावास और 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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