चरस के आरोपी को 5 साल की कैद, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Nov 14, 2019 - 11:16 PM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला मुख्यालय के साथ लगते सराह में 750 ग्राम चरस समेत पकड़े गए चम्बा के एक व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर विशेष जज पारस डोगर ने 5 साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 10 नवम्बर, 2011 को पुलिस को सूचना मिली थी कि सराह क्षेत्र में सुबह चरस के साथ घूम रहा था। अल सुबह पुलिस टीम गश्त पर निकली तो सराह में जान मोहम्मद निवासी राख तहसील व जिला चम्बा एक बैग लेकर घूम रहा था।

जैसे ही उसकी नजर पुलिस टीम पर पड़ी तो वे झाडिय़ों की ओर भागने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने जब जान मोहम्मद को रोक कर तलाशी ली तो बैग के भीतर एक कैरी बैग डाला हुआ था। पुलिस को कैरी बेग से 750 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजीलैंस भुवनेश मन्हास ने की और न्यायालय में कुल 9 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष जज पारस डोगर ने दोषी को उक्त सजा सुनाई है।


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Vijay

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