Una News: नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा
punjabkesari.in Friday, Jul 24, 2026 - 03:48 PM (IST)
अम्ब (अश्विनी): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अम्ब संदीप शर्मा की अदालत ने वर्ष 2014 के एक चर्चित आपराधिक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रही सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि दोषी परमजीत सिंह हाऊस नंबर 123, नौशहरा पन्नुआ, जिला तरनतारन (पंजाब) को यह सजा सुनाई गई है।
इस मामले के तहत वर्ष 2014 में पुलिस थाना अम्ब में एक गांव में नाबालिग किशोर के अपहरण और 12 हजार रुपए की फिरौती मांगने पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि उन्होंने लड़के का पता बताने और उसे वापस दिलाने के बदले 12 हजार रुपए की मांग की। किशोर के पिता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने अपहरण करके उसे अपने कब्जे में छुपा कर कहीं रखा है।
इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 365, 364-ए व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। एपीपी शिखा राणा ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।
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