Cabinet Meeting : कर्मचारियों को 1 अप्रैल से मिलेगा OPS का लाभ, आशा वर्कर्ज के भरे जाएंगे 780 पद

punjabkesari.in Friday, Mar 03, 2023 - 06:15 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए पुरानी पैंशन योजना (ओपीएस) लागू करने का निर्णय लिया और भविष्य में सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले नए लोगों को भी ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि इन कर्मचारियों को भी जीपीएफ के दायरे में लाया जाएगा और नई पैंशन योजना (एनपीएस) के तहत उन कर्मचारियों को जो 15 मई, 2003 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें संभावित तिथि से ओपीएस दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि नियमों में आवश्यक संशोधन के बाद 1 अप्रैल, 2023 से सरकार और कर्मचारियों का एनपीएस के तहत योगदान बंद हो जाएगा। 1 अप्रैल, 2023 से एनपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई हो कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहता है, वह इसके लिए सरकार को अपनी सहमति दे सकता है। सरकार ओपीएस के कार्यान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि खर्च करेगी। मंत्रिमंडल ने एनपीएस के तहत 8000 करोड़ रुपए की राशि राज्य को वापस करने के लिए केंद्र सरकार को भेजे जाने का प्रस्ताव भी पारित किया। कैबिनेट ने वित्त विभाग को नियमों में संशोधन कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

एनएचएम के तहत शामिल होंगी 780 आशा वर्कर्ज
मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 780 आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के आधार पर शामिल करने का निर्णय लिया गया ताकि लोगों को सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके क्योंकि वे सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। बैठक में एनएचएम में सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के तहत आशा सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गई। 

मुफ्त स्कूल वर्दी के बदले विद्यार्थियों को मिलेंगे 600 रुपए
मंत्रिमंडल ने प्रथम से 8वीं कक्षा की सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति छात्र 600 रुपए की राशि उन्हें मुफ्त स्कूल वर्दी प्रदान करने के बदले में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। इससे राज्य में लगभग 3.70 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।

टोल बैरियरों को पट्टे पर देने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए नीलामी-सह-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 के तहत टोल बैरियरों को पट्टे पर देने की मंजूरी दी। 

विभिन्न विभागों में सेवाएं देंगे वन विभाग के 26 इंजीनियर
मंत्रिमंडल ने वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ को युक्तिसंगत बनाने की स्वीकृति प्रदान की और 26 इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सेवाओं को लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और एचपी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में समाहित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने योल खास छावनी बोर्ड की सीमा से आबकारी सिविल क्षेत्रों को निकटवर्ती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगरोटी खास और नरवाणा खास में मिलाने को मंजूरी दी।

लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 व नियम 2022 निरस्त
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने को भी मंजूरी दी। बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के सहायक प्राध्यापक का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

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Content Writer

Vijay

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