मंडी वालों के लिए जरूरी अलर्ट! शहर में पटाखे बेचने पर रोक, चौहट्टा बाजार में आतिशबाजी की तो होगी सख्त कार्रवाई
punjabkesari.in Tuesday, Oct 20, 2026 - 02:51 PM (IST)
मंडी (ब्यूरो): दीपावली और त्यौहारी सीजन में आम जनमानस की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मंडी जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। शहर में किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत शहर के भीतर पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं।
तंग गलियों और दुकानों में नहीं बिकेंगे पटाखे, छोटा पड्डल किया गया तय
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मंडी शहर के तंग बाजारों, संकरी गलियों और आम दुकानों के भीतर पटाखों तथा अन्य विस्फोटक सामग्रियों के भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर, पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने केवल छोटा पड्डल मैदान को चिन्हित किया है। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस मैदान में भी केवल वही दुकानदार पटाखे बेच सकेंगे, जिनके पास ऐसा करने का वैध लाइसेंस होगा। बिना लाइसेंस के या निर्धारित स्थान के अलावा शहर में कहीं और पटाखे बेचने या उनका स्टॉक रखने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चौहट्टा बाजार में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, मंडी शहर के ऐतिहासिक और सबसे व्यस्त चौहट्टा बाजार में पटाखे फोड़ने या किसी भी प्रकार की आतिशबाजी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि चौहट्टा बाजार एक बेहद घनी आबादी वाला और भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। त्यौहारी सीजन में यहां लोगों की भारी आवाजाही रहती है, ऐसे में यहां आतिशबाजी से जानमाल का बड़ा खतरा हो सकता है।
9 नवम्बर तक प्रभावी रहेंगे आदेश
जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन की ओर से जारी किए गए ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 9 नवम्बर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने शहरवासियों और व्यापारियों से इन नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है, ताकि त्योहारों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके।
हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें

