भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार सहायक दवा नियंत्रक की जमानत याचिका खारिज

punjabkesari.in Saturday, Sep 21, 2019 - 10:36 PM (IST)

सोलन: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन की अदालत ने सहायक दवा नियंत्रक निशांत सरीन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शनिवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई थी। अदालत ने 16 सितम्बर को निशांत सरीन को 25 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत पर भेजा था। विदित रहे कि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 21 अगस्त को राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय बद्दी में सहायक दवा नियंत्रक के पद पर कार्यरत निशांत सरीन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एक फार्मा उद्योग की शिकायत पर विजीलैंस थाना सोलन में मामला दर्ज किया गया था जिसमें फार्मा उद्योगों से होटल में ठहरने व एयर टिकट के खर्च के अलावा भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे।

इसके बाद विजीलैंस की टीम ने 23 अगस्त को भ्रष्टाचार के मामले में सहायक दवा नियंत्रक बद्दी निशांत सरीन के 7 ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापेमारी में विजीलैंस को बेनामी संपत्ति के कई दस्तावेज हाथ लगे। इसके अलावा बड़ी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद हुई थी जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। विजीलैंस ने चंडीगढ़, पंचकूला, बद्दी, बिलासपुर व शिमला में उनके 7 ठिकानों पर एक साथ रेड की थी। रेड पडऩे के साथ ही सहायक दवा नियंत्रक फरार हो गया। उसको पकडऩे के लिए विजीलैंस ने कई टीमों का गठन किया लेकिन वह उनके हाथ नहीं चढ़ा।

उच्च न्यायालय के आदेश पर सहायक दवा नियंत्रक 11 सितम्बर को हाईकोर्ट में पेश हुआ और अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होते ही विजीलैंस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस बारे में विजीलैंस के एडीजीपी अनुराग गर्ग ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन की अदालत ने सहायक दवा नियंत्रक निशांत सरीन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Vijay

Recommended News

Related News