Kangra: हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीड़ बिलिंग क्षेत्र में नो पार्किंग जोन पर सख्ती
punjabkesari.in Tuesday, Dec 09, 2025 - 05:41 PM (IST)
बैजनाथ (सुरिन्द्र): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों के बाद अब जिला कांगड़ा के बीड़ क्षेत्र में “नो पार्किंग जोन” को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने सतीश अबरोल बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एवं अन्य मामले में स्पष्ट किया है कि जहां भी नो पार्किंग जोन अधिसूचित किए गए हैं, वहां किसी भी परिस्थिति में वाहन खड़े नहीं होने चाहिए और इन आदेशों का पालन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसी संदर्भ में उपमंडलाधिकारी बैजनाथ संकल्प गौतम ने बीड़ थाना पुलिस को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने आदेश दिया है कि सुजा और क्योरी (बीड़) के लीज्ड पार्किंग स्थलों के आसपास बनाए गए ‘नो पार्किंग जोन’ में किसी भी वाहन को खड़ा पाए जाने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। एसडीएम के मुख्य निर्देश हैं कि नो पार्किंग जोन का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, उल्लंघन करने वाले वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। पुलिस द्वारा क्षेत्र में नियमित पैट्रोलिंग की जाए तथा 7 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय को भेजी जाए।
बताते चलें कि बीड़-बिलिंग क्षेत्र में अनाधिकृत पार्किंग को लेकर ठेकेदार लंबे समय से प्रशासन व पर्यटन विभाग से कार्रवाई की मांग करता आ रहा था, लेकिन 6 महीनों तक कोई सुनवाई न होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इसके बाद अदालत ने कड़े निर्देश जारी किए, जिनके पालन हेतु अब प्रशासन सक्रिय हो गया है। एसडीएम के पत्र की प्रति डीएसपी बैजनाथ को भी भेजकर अतिरिक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों से बीड़ क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधरेगी और अनियंत्रित पार्किंग की समस्या पर रोक लगेगी।

