फार्मा उद्योगों में कर्मचारियों की बायोमीट्रिक मशीन से नहीं लगेगी हाजिरी

punjabkesari.in Tuesday, Apr 21, 2020 - 11:05 PM (IST)

सोलन (नरेश पाल): हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन सहित जिला सोलन में अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित फार्मा उद्योगों में कर्मचारियों की हाजिरी बायोमीट्रिक मशीन से नहीं लगेगी। उद्योगों में कर्मचारियों की हाजिरी मैनुअल लगेगी। उद्योग अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्टर या फिर कम्प्यूटर पर कर्मचारियों की हाजिरी लगा सकते हैं। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला सोलन के उद्योगों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय की है। यही नहीं, उद्योगों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा को भी अनिवार्य बनाया गया है। मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार किसी भी कार्यालय अथवा उद्योग एवं संस्थान परिसर में समूचे क्षेत्र को कीटाणुरहित किया जाएगा। भवन अथवा कार्यालय इत्यादि के प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया एवं कैंटीन को पूर्णरूप से कीटाणुरहित किया जाएगा।

एक टेबल पर 2 ही कर्मचारियों के बैठने की होगी व्यवस्था

यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि कैफेटेरिया एवं कैंटीन में कर्मचारी सोशल डिस्टैंसिंग नियम का पालन करें। एक टेबल पर 2 ही कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक संभव हो नष्ट हो सकने वाली (डिस्पोजेबल) प्लेट इत्यादि प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि स्टील के बर्तन उपयोग में लाए जा रहे हैं तो इन्हें गर्म पानी एवं डिटर्जैंट के साथ अच्छी प्रकार से धोकर प्रयोग से पूर्व सुखाया जाना चाहिए। यहां भोजन इत्यादि केवल उन्हीं कैंटीन कर्मियों द्वारा परोसा जाए, जिन्होंने दस्ताने एवं मास्क पहने हों। कैंटीन परिसर में प्रवेश एवं निकासी द्वार पर साबुन के साथ हाथ धोने का प्रावधान अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

शिफ्टों में 1 घंटे का होगा अंतराल

यही नहीं, कार्यस्थल पर 2 शिफ्टों के मध्य एक घंटे का अंतराल होना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से युक्त व्यक्ति के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त होने तक अलग कक्ष का प्रावधान होना चाहिए। लिफ्ट के स्थान पर सीढिय़ों का प्रयोग करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पान, गुटखा, तम्बाकू व च्यूइंगम इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसका पालन होना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना इत्यादि भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। गैर-आवश्यक आगुंतकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहना चाहिए। कार्यालय स्थल के समीप कोविड-19 के उपचार के लिए प्राधिकृत अस्पतालों इत्यादि की सूची कार्यालय में हर समय उपलब्ध होनी चाहिए।

कैंटीन को 2 समय करना होगा सैनिटाइज

कैंटीन क्षेत्र को सुबह एवं सायं दैनिक आधार पर सैनिटाइज किया जाना चाहिए। भोजन के लिए भीड़ न होने देने एवं सोशल डिस्टैंसिंग नियम की अनुपालना के लिए भोजन समयावधि को बढ़ाया जाना चाहिए। कैंटीन मालिक का नियमित अंतराल पर चिकित्सक द्वारा परीक्षण होना चाहिए। कार्यालय, औद्योगिक परिसर एवं संस्थान परिसर के बैठक कक्ष, सम्मेलन हाल, खुला स्थान, प्रवेश द्वार व कैबिन तथा उपकरण एवं लिफ्ट, शौचालय, इत्यादि एवं दीवार तथा अन्य स्थानों को नियमित रूप से कीटाणुरहित बनाया जाना चाहिए।

कामगारों को उपलब्ध करवानी होगी परिवहन सुविधा

इसके अलावा बाहर से आने वाले कामगारों को विशेष परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इन वाहनों में कुल क्षमता का 30 से 40 प्रतिशत यात्री ही बिठाए जाएं। परिसरों में प्रवेश करने वाले वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्य रूप से स्प्रे के माध्यम से कीटाणुरहित बनाया जाए। कार्यस्थल पर आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्कैङ्क्षनग की जाए। सभी कर्मियों का अनिवार्य चिकित्सा बीमा होना चाहिए। कार्यस्थल पर सभी प्रमुख स्थानों पर सोशल डिस्टैंसिंग, सैनिटाइजिंग तथा हाथ धोने के दिशा-निर्देश प्रदर्शित होने चाहिए। प्रवेश तथा निकासी द्वार पर हाथ धोने के लिए समुचित मात्रा में साबुन तथा सैनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए। दैनिक आधार पर दूरभाष व दरवाजों के हैंडल इत्यादि को कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। दूरभाष पर स्पीकर फोन का प्रयोग किया जाना चाहिए।

क्या बोले जिला दंडाधिकारी

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने बताया कि उद्योगों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया तय की गई है। उद्योगों में कर्मचारियों की मैैनुअल हाजिरी लगेगी। इसके अलावा कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा भी उद्योगों को कई कदम उठाने होंगे।


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Vijay

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