लड़की के अपहरण मामले में 3 दोषियों को 5 साल का कठोर कारावास व जुर्माना
punjabkesari.in Saturday, Feb 19, 2022 - 12:28 AM (IST)

मंडी (रजनीश): न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी की अदालत ने अपहरण मामले के 3 दोषियों को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 7 मार्च, 2016 को नेत्र सिंह पुत्र अछरु राम निवासी गांव बरनोरा, डाकघर खालाणु अपने 2 बच्चों के साथ भड़यार में एक शादी समारोह में गया था। वहां पर विनोद कुमार उर्फ डोगरु राम पुत्र हरी सिंह निवासी भड़यार, उसकी पत्नी सुषमा, ओम चंद और एक बाल अपचारी भी आई हई थी। दोपहर करीब 2 बजे के बाद ओम चंद उर्फ नागनु पुत्र हरी सिंह निवासी भड़यार, सुषमा, विनोद कुमार और बाल अपचारी अचानक वहां से चले गए और शिकायतकर्ता नेत्र सिंह की बेटी (पीड़िता) भी वहां पर नहीं थी जो काफी तलाश करने पर भी नहीं मिली।
शिकायतकर्ता ने ओम चंद, सुषमा व डोगरु राम उर्फ विनोद पर षड्यंत्र रचकर शादी की नीयत से उसकी बेटी को जबरदस्ती भगा ले जाना का संदेह व्यक्त किया। इसके बाद महिला थाना मंडी में ओम चंद, सुषमा, व डोगरु राम उर्फ विनोद और बाल अपचारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन सहायक उपनिरीक्षक नसीब सिंह ने अमल में लाई थी। छानबीन पूरी होने पर थाना प्रभारी महिला थाना मंडी द्वारा मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ओम चंद उर्फ नागनु पुत्र हरी सिंह निवासी भड़यार, सुषमा व डोगरु राम उर्फ विनोद को भारतीय दंड संहिता के तहत अपहरण के आरोप में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई।
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