नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के 3 दोषियों को 14-14 वर्ष की कैद, डेढ़ लाख रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Aug 02, 2023 - 11:17 PM (IST)

धर्मशाला (तनुज): नाबालिग लड़की के साथ जंगल में सामूहिक दुष्कर्म करने के 3 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल शर्मा (पोक्सो कोर्ट) की अदालत ने 14-14 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषियों को डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है तथा जुर्माना न भरने पर दोषियों को 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में 2 बाल अपराधी भी थे, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील सोहम कौशल ने की।

जानकारी के अनुसार 27, अप्रैल 2018 को पुलिस थाना पालमपुर में एक नाबालिग लड़की के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में पीड़िता ने कहा था कि वह अपने दोस्त के साथ 26 अप्रैल, 2018 को गढ़ माता मंदिर गई थी। इस दौरान मंदिर में माथा टेकने के बाद जब वह अपने दोस्त के साथ वापस लौट रही थी तो एक स्थान पर बैठ गए। इतने में वहां शशि कपूर, निशु कुमार और अजय कुमार सभी निवासी गदियाड़ा डाकखाना लाहला तहसील पालमपुर पहुंच गए और उन्होंने उसके दोस्त के साथ मारपीट की। इसके बाद एक आरोपी पीड़िता को पकड़कर जंगल की तरफ ले गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसमें 2 बाल अपराधी शामिल थे। आरोपियों ने इसका वीडियो बनाया और किसी को इस बारे बताने पर वीडियो को वायरल करने की धमकियां दीं।

पीड़िता अपने दोस्त के साथ वापस घर आई और बहन को सारी आपबीती सुनाई। बहन ने यह बात परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस थाना पालमपुर में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जांच से बचने के लिए तीनों आरोपी फरार हो गए थे जिन्हें उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले का चालान न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद सभी तथ्यों और 41 गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई।

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Content Writer

Vijay

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