Shimla: हत्या के प्रयास मामले में दोषी को 10 साल का कठाेर कारावास, 32 बोर की लाइसैंसी पिस्तौल से की थी फायरिंग

punjabkesari.in Tuesday, Sep 16, 2025 - 06:41 PM (IST)

रामपुर बुशहर (संतोष): जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने बीते बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए सुनील कुमार (50) पुत्र कर्म चंद निवासी शलोग तहसील ननखड़ी को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने सुनील कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 30 शस्त्र अधिनियम के तहत उसे 6 महीने की कैद और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसे अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। 

फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी लुद्र मणी शर्मा ने बताया कि मामले से जुड़ी घटना 14 अप्रैल, 2015 की है, जब सुबह 8 बजे खोलीघाट बाजार में टायर जलाने को लेकर आरोपी सुनील कुमार और अनिल मेहता के बीच विवाद हुआ। झड़प के बाद आरोपी ने डंडे से पिटाई की और फिर अपनी 32 बोर की लाइसैंसी पिस्तौल से अनिल मेहता पर फायरिंग की। इस दाैरान गोली अनिल मेहता की बाएं जांघ और पैर पर लगी, जबकि बीच-बचाव करने आए उनके भाई प्रदीप मेहता की गर्दन पर भी गोली मारी गई। इस मामले की जांच आईपीएस गौरव सिंह ने की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी लुद्र मणी शर्मा ने पैरवी की।

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Content Writer

Vijay

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