नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण के दोषी को 10 साल का कठोर कारवास
punjabkesari.in Wednesday, Dec 28, 2022 - 08:10 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो): विशेष न्यायाधीश कुल्लू देवेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व अपहरण करने के मामले में चंद्रपाल पुत्र मेहर चंद निवासी उशलीधार कुल्लू को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 में यह सजा हुई है और 5000 रुपए जुर्माना भरने के भी आदेश हुए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 366 के तहत दोषी को 7 वर्ष कैद और 3000 रुपए जुर्माना हुआ है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि 4 मार्च, 2019 को यह केस पतलीकूहल में दर्ज हुआ था। एएसआई प्रेम सिंह ने मामले की जांच की।
ये है मामला
शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा था कि उसकी पत्नी का निधन 6 वर्ष पहले हुआ है। मेरी 14 वर्ष की बेटी अन्य बच्चों के साथ घर में थी तो दोषी ने उसका अपहरण किया और उससे कहा कि वह उससे शादी करेगा। इसके बाद दोषी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया जिसके चलते दोषी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 366 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज हुआ। दोषी पहले से ही शादीशुदा था। जांच अधिकारी ने मामले की जांच की और चार्जशीट कोर्ट में पेश की। अब न्यायालय ने दोषी को यह सजा सुनाई है।
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